Agriculture News HaryanaUncategorized

प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना 2022 | PM Kisan Mandhan Pension Yojana in Hindi (PMKMY)

किसान मानधन पेंशन योजना 2022 (आवेदन पत्र, पंजीकरण)  PMKMY [पेंशन राशि, प्रीमियम, फॉर्म, पात्रता मानदंड, दस्तावेज

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा किसनो के लिए कई नई योजनाओ का निर्माण किया गया है , जिसमे किसानो को पेंशन देने की भी बात हुई है। केंद्र सरकार द्वारा लागु की गयी इस योजना में अब गरीब किसानों को उनकी वृद्धावस्था में भी पेंशन मिल सकेगी , ताकि वे अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें. इस योजना के बारे में आप विस्तार से जानने के किये लेख को पूरा पड़े –

इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। . पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।

एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

विशेषताएं
रुपये की सुनिश्चित पेंशन। 3000/- माह
स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान

पात्रता मापदंड:-

छोटे और सीमांत किसानों के लिए
प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि

जरुरी दस्तावेज :–

1.आधार कार्ड
2. बचत बैंक खाता / पीएम- किसान खाता

किसान जो पात्र नहीं होंगे: –

  1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले ।
  2. वे किसान जिन्होंने श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन का विकल्प चुना है ।
  3. इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
  4. सभी संस्थागत भूमि धारक ,
  5. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  6. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  7. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)
  8. पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए योग्यता (Eligibility Criteria and documents for PMKMY):-

  • भारतीय नागरिक :- वे किसान जो केवल भारत के ही नागरिक हैं और भारत में ही रहकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा.
  • आयु सीमा :- इस योजना में आवेदन करते समय किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए. इसके अलावा किसी भी किसान को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है.
  • पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु :- इस योजना में किसानों को दी जाने वाली 3,000 रूपये की मासिक पेंशन केवल उन किसानों को प्रदान की जाएगी, जोकि 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं.

पात्र अभिदाता की मृत्यु होने पर परिवार को लाभ:-

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी।

अपंगता पर लाभ:-

यदि एक पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा।

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ:-

यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा। यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो ।

यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा जमा किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो

ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस जमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसान को पेंशन योजना का लाभ सीधे मिलेगा, उसे अलग से पंजीकरण नहीं कराना होगा. साथ ही वह किसान मासिक प्रीमियम भी इस योजना के लाभ द्वारा दे सकता है.

किसान दुसरे तरीके से भी मासिक प्रीमियम भुगतान कर सकते है. कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से किसान योजना में पंजीकरण करा सकता है, जिसके बाद मासिक प्रीमियम का भुगतान वहां से किया जा सकता है.

चरण  1 :

योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र एसएमएफ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएंगे।

चरण दो:
नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

आधार कार्ड
IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी)।

चरण 3:
नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।

चरण 4:
वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।

चरण 5:
वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।

चरण 6:
सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा।

चरण 7:
सब्सक्राइबर वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।

चरण 8:
नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।

चरण 9:
एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

योजना के कुल लाभार्थी :- 

किसानों के लिए शुरू की गई इस पेंशन योजना के पहले 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसनों को लाभ मिलेगा. हालाँकि इस योजना में सरकार ने लगभग 12 से 15 करोड़ किसानों को यह लाभ देने का प्रावधान रखा है. इस योजना के तहत पहले 3 साल की अवधि के लिए 50 करोड़ रूपये आवंटित किये जायेंगे, जिसका खर्चा केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा. यह राशि इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से योगदान होगा.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *